सिद्धार्थनगर। उच्च न्यायालय ने जिले के परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 96 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का फरमान दो याचिका पर दिया है।
जिले में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई, जिससे प्रधानाध्यापक के पदों पर सहायक अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनकर कार्य कर रहे हैं। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र और 75 अन्य, याचिका संख्या 12741 / 2024 व विजय लक्ष्मी और अन्य 19 की याचिका संख्या 13547/2024 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की थी। वह अपने अपने विद्यालयों में काफी लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि वह इन याची शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने की तिथि से उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान दो माह के अंदर करें।