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बिजली चोरी रोकने के लिए जिला मुख्यालय पर स्थापित होगा थाना

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बिसिद्धार्थनगर। विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए सभी जिलों में स्थापित होने वाले एंटी पावर थेफ्ट थाना के संचालन को लेकर पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल के बाद जल्द ही बिजली चोरी से संबंधित मामलों का मुकदमा सिविल पुलिस के थाने में दर्ज नहीं हो सकेंगे। इस दिशा में जनपद में भी कवायद तेज हो गई है।
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उत्तर प्रदेश शासन के सचिव भगवान स्वरूप की ओर से सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र में अवगत कराया है कि विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए सभी जिलों में एक विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना घोषित करने संबंधी शासनादेश के क्रम में उसके संचालन को लेकर पदों का भी सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

पदों के सृजन में एक निरीक्षक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 5 पद, मुख्य आरक्षी पुलिस के 9 पद, मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर के 2 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस के 9 पद शामिल हैं। पत्र के मुताबिक इन पदों के कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं आवश्यक संसाधनों आदि के पद में आने वाला समस्त व्यय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा वहन किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता एके श्रीवास्तव ने बताया कि एंटी पावर थेफ्ट थाना स्थापना के लिए पदों का सृजन होने के बाद तैनाती की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी।
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