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13 दुकानदारों पर साढ़े पांच लाख का जुर्माना

Fri, 03 Aug 2018 11:22 PM IST
siddharthnagar
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सिद्धार्थनगर। खाद्य पदार्थ में मिलावटी करने के मामले में एडीएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 13 दुकानदारों पर पांच लाख 52 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। समय से जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।
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एसडीएम न्यायिक प्रमोद शंकर शुक्ला ने कोर्ट की सुनवाई में शुक्रवार को खाद्य पदार्थ में मिलावटी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है।

सुनवाई करते हुए एडीएम ने विक्रेता राकेश गुप्ता निवासी बरडाड़ बरगदही थाना उसका बाजार पर नमकीन में मिलावट करने पर 20 हजार रुपये, इंद्रमणि निवासी गीडा गोरखपुर पर पाव ब्रेड में मिलावट पर 15 हजार रुपये, मेसर्स नंदलाल टेक्सटाइल्स साहबगंज गोरखपुर पाव व ब्रेड पर एक लाख रुपये, राधेश्याम देवईचपार थाना भवानीगंज पर बिना मानक पंजीयन के दूध बेचने पर 25 हजार रुपये, राधेश्याम निवासी जोगिया पर आईसक्रीम में मिलावट करने पर दो मामलों में दो लाख रुपये, गिरीश टेकापार जोगिया पर मिश्रित दूध पर बेचने पर 25 हजार रुपये, विजय कुमार खुटेहना बस्ती पर मिश्रित ब्रेड बेचने पर 15 हजार रुपये, मेसर्स विनायक टेडर्स डड़वा मिश्र मनौरा जिला बस्ती पर मिश्रित ब्रेड बेचने पर एक लाख रुपये, दीपांस विश्वास कस्बा व थाना भवानीगंज पर मिश्रित पेड़ा बेचने पर 20 हजार रुपये, मो. रफीक निवासी रोंवापार थाना सदर मिश्रित दूध बेचने पर 10 हजार रुपये, विक्की निवासी निवासी शास्त्रीनगर थाना बांसी पर मिश्रित पेड़ा बेचने पर पर 20 हजार, संतप्रसाद निवासी मनोहरी थाना शोहरतगढ़ पर मिश्रित दूध बेचने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि समय से भुगतान नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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