सिद्धार्थनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी राजेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बृहस्पतिवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
पुलिस के अनुसार, यह मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र का है। प्रकरण में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और त्रिलोकपुर पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, दोषसिद्धि और सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक और त्रिलोकपुर थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी अमित पाल का योगदान रहा।