सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकार के तहत निर्धारित प्रारूप व समयावधि के अंदर सूचना न देने पर एडीएम, डीपीआरओ, जिला खाद्य विपणन अधिकारी समेत नौ अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सात अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई करने भी आदेश दिया है। उन्होंने संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों पत्र भेजकर कार्रवाई कर अवगत कराने को भी कहा है।
राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जन सूचना अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी की तरफ से मांगी सूचना को निर्धारित प्रारूप व समयावधि के अंदर न देने पर 10 जून को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में उन्होंने तत्कालीन एडीएम पीएस शुक्ल, डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह, पूर्व डीपीआरओ बीडी पांडेय, सीएमएस डॉ. रोचस्मति पांडेय, 16 नवंबर 2017 से 13 अगस्त 2018 के बीच कार्यरत समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बीईओ बर्डपुर विजय कुमार गुप्ता, बीईओ बांसी शिव कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी सीपी गुप्ता, शोहरतगढ़ ब्लॉक के मदरहना जनूबी व अलीदापुर गांव के जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है।
साथ ही तत्कालीन एडीएम पीएस शुक्ल, डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह, पूर्व डीपीआरओ बीडी पांडेय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बीईओ बर्डपुर विजय कुमार गुप्ता, बीईओ बांसी शिव कुमार के विरूद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया है। उन्होंने संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को कार्रवाई कर अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।