सिद्धार्थनगर। अब किसानों को उर्वरक खरीद की रसीद नहीं उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं पर कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। किसानों का अधिकार है कि वह उवर्रक की दुकान से खरीदे गए कीट नाशक, उवर्रक आदि खेती से जुड़ी वस्तुओं का वह रसीद प्राप्त करें। अगर कोई दुकानदार रसीद नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत पर दुकान निरस्त भी कर दिया जाएगा।
प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा किसानों की माली हालत सुधारने व खेती से मुंह मोड़ रहे किसानों को खेती के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से तमाम सुधार अपनाई जा रही है।किसानों से लूट-खसूट खत्म करने के लिए व्यवस्था को ऑनलाइन कर रही है। इसी क्रम में उवर्रक की दुकानों पर किसानों को रसीद मुहैया कराने के लिए पीओएस मशीन का प्रयोग करने की कवायद शुरू की है। जिला कृषि अधिकारी में पत्र जारी करके दुकानों से वस्तु के मूल्य का रसीद देने के लिए कहा है। वहीं किसानों से भी अपील की गई है कि उनका अधिकार है कि उर्वरक व अन्य कृषि से जुड़ी वस्तु खरीदने पर रसीद लें। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि किसानों का अधिकार है कि वह उर्वरक खरीदते समय रसीद जरूर प्राप्त करें। अगर कोई दुकानदार रसीद नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।