सिद्धार्थनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कारागार में बंदियों को कानून के बारे में अहम जानकारी दी गई। इस दिशा में कभी भी सहायता लेने के लिए संपर्क करने का आह्वान किया गया।
जिला कारागार में शनिवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ज्योति ने कहा कि बंदियों को समय-समय पर विधिक सलाह दी जा रही है। यह पूूरी तौर से नि:शुल्क है। उन्होंने बंदियों को जेल अपील तथा प्ली बार्गेंनिंग की भी जानकारी दी। अवगत कराया कि 9 मार्च को सुबह 10 बजे से सिविल कोर्ट समेत बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। अधिवक्ता जय शंकर मिश्र ने विधिक सेवा कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जेलर अवध नारायण सिंह ने जेल मैनुअल के अंतर्गत अभियुक्तों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में विधिक जानकारी दी। डिप्टी जेलर अनिल कुमार पांडेय व उदय राज पटेल समेत अन्य अफसरों के अलावा कारागार बंदियों की उपस्थिति थी।
विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
बांसी। विकास खंड के ग्राम पंचायत कोड़री में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार/सचिव वीरेंद्र प्रसाद गुप्त ने कहा कि साक्षरता का उद्देश्य सभी को न्याय मिले, जिससे समाज में छोटे बड़े का भेद खत्म हो। कहा कि छोटे-मोटे मामले को गांव पंचायत स्तर पर ही मिल जुलकर निपटा लेना चाहिए, जिससे समय व धन की बचत होगी। मौजूदा समय में नागरिक छोटी-छोटी बात के लिए कचहरी का चक्कर काटते हैं, जिससे अनावश्यक परेशान रहते हैं। अधिकांश मामले आपसी सहमति से ही निपटते हैं। ग्राम प्रधान नंदलाल यादव, राजस्व निरीक्षक राकेश तिवारी, पेशकार अजय पाठक, विजय बहादुर, राम कृष्ण, अजय मौर्या, राम कुबेर, राम सुमेर, फूलचंद, पारस यादव, काशी राम, रुबाब अली, जयंत्री देवी, मंजू देवी, मंगला देवी, इस्लावती, मीरा देवी, कैलाशी देवी आदि उपस्थित रहे। संचालन लेखपाल रामकरन गुप्ता ने किया।