सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जोगिया कोतवाली में दर्ज दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. रफी ने विनोद निवासी दोहनी थाना जोगिया उदयपुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार थाना जोगिया उदयपुर मुख्य आरक्षी अशोक का सराहनीय योगदान रहा। संवाद