श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत हेमपुर तराई के मजरा बडरहवा निवासी बाबू उर्फ मेराजुद्दीन व छोटकऊ उर्फ शमसुद्दीन पर वर्ष 2011 में सिरसिया पुलिस ने गैंगस्टर लगाया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को एडीजे निर्दोष कुमार की अदालत में पेश किया।
दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मेराजुद्दीन व शमसुद्दीन को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोषी सिरसिया क्षेत्र के हेमपुर बड़रहवा गांव निवासी बाबू उर्फ मेराजुद्दीन व छोटकऊ उर्फ शमसुद्दीन गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ अर्जित करते थे। दोनों पर हत्या समेत कई अन्य मामले भी दर्ज थे।
इन मामलाें में दोनों को पहले सजा भी हो चुकी है। वर्ष 2018 में दोनों भिनगा तहसील स्थित लाॅकअप से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। जिन्हें बाद में पकड़ कर पुलिस ने जेल भेजा था।