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बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तर पर टीम गठित

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श्रावस्ती। बाल विवाह पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। बाल विवाह की सूचनाओं की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। वहीं इसे अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुवार को सीडीओ ने मातहतों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। इससे न सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। बल्कि कम उम्र में विवाह होने के कारण लड़कियां जल्दी मां बन जाती हैं। इससे वह कई प्रकार के असाध्य रोगों की चपेट में आकर जहां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। वहीं उनसे जन्मा बच्चा भी कमजोर व बीमारियों से ग्रसित हो जाता है।
इस दौरान उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहन त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण व बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में मौजूद बीएसए के प्रतिनिधि को परिषदीय विद्यालयों में नामांकित विद्यालयवार विस्तृत सूचना तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत व गैर पंजीकृत बालिकाओं की ग्राम पंचायतवार सूचना प्रस्तुत करने तथा सूची को जिला पंचायत राज अधिकारी को संकलित करने के निर्देश दिए।
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साथ ही प्रत्येक 15 दिन पर ग्राम पंचायत के समिति से वार्तालाप कर सूचना संकलित कर ब्लॉक व जिला स्तर पर गठित कमेटी से मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में गठित टीमों में विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अधिकारी सदस्य सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा व रोजगार सेवक सदस्य होंगें।
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