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एकमुश्त समाधान योजना का 15 तक उठाएं लाभ

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श्रावस्ती। जिले में एकमुश्त समाधान योजना लागू है। जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता के विद्युत बिलों पर लगे ब्याज को 100 प्रतिशत छूट दिए जाने की योजना है। इस योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता के बकायेदारों को उनके 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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अधिशाषी अभियंता विद्युत आरएस मौर्य ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है। ऐसे में उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। एकमुश्त समाधान योजना में सरचार्ज पर छूट पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। जिसे उपभोक्ता अपने घर से ही पूर्ण कर सकता है। इसके लिए उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को उनके 31 मार्च 2021 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत व दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद के वर्तमान देयों को साथ जमा करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी पात्र होंगे। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध धारा 3 व धारा 5 का नोटिस जारी किया जा चुका है। विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी एकमुश्त समाधान योजना में उल्लिखित प्रावधानों व शर्तों के तहत पात्र होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए सभी बकायेदार विद्युत उपभोक्ता कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, कार्यालय उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड प्रथम भिनगा, द्वितीय इकौना, तृतीय जमुनहा तथा सभी 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों व जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
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