श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व चरस के साथ गिरफ्तार तस्कर को एडीजे ने दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सोनवा क्षेत्र में मुसगढ़ा तिराहे से पुलिस ने 27 फरवरी 2013 को धनऊपुर निवासी छैलू को 15 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने आरोपी छैलू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसका विचारण अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद के न्यायालय में हुआ।
विशेष लोक अभियोजक द्विजेंद्र नाथ मिश्र व अरुण कुमार सिंह की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने छैलू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।