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सीएम कृषक दुर्घटना योजना के पात्रों को समय से हो भुगतान

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श्रावस्ती। किसानों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं चलेगी। संबंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व है कि वह दुर्घटना में मृत्यु किसानों के आश्रितों को सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत समय से धनराशि देकर मदद पहुंचाए। यदि किसी भी दुर्घटना में मृतक किसान के आश्रितों को समय से योजना का लाभ न मिल पाने की शिकायत उजागर हुई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई तय होगी। यह चेतावनी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने दी। वह मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में हिस्सेदारी कर रही थी।
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उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिनकी दुर्घटनावश असामयिक मृत्यु हो जाती है। उन कृषकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री कृषक दृर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित विभाग का दायित्व है कि वह योजना में लाभान्वित करने के लिए मृतक किसानों के आश्रितों से समय से आवेदन लेकर तत्काल उनके क्लेम की धनराशि नियमानुसार निस्तारण कराते हुए उन्हें उसका फायदा पहुंचाएं। इससे मृतक किसान के आश्रितों को भटकना नही पड़ेगा। ऐसे किसान जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है वह इस योजना की पात्रता की श्रेणी में आएंगे। यदि कोई किसान दुर्घटना में 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत 2 से 3 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। समीक्षा के दौरान उजागर हुआ कि इस योजना के माध्यम से जिले में अब तक 74 किसानों को 3 करोड़ 63 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। डीएम ने लंबित मिले 36 किसानों के आवेदनों का तत्काल निस्तारण कराने को निर्देशित भी किया।
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