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आज सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें

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श्रावस्ती। जिला सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जिसे देखते हुए शासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू में शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर शेष स्थानों पर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रिकालीन तथा शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी के साथ कोरोना कर्फ्यू पूर्व की भांति लागू रहेगा।
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आज मंगलवार सुबह सात बजे से जिले में दुकान व बाजार सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं होगी। जिले में यह छूट सप्ताह में 5 दिन होगी। जबकि शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क की अनिवार्यता की गई है। साथ ही उन्हें दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगा। यह शर्त ग्राहकों पर भी लागू होगी। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
करोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। यहां 50 प्रतिशत कर्मी को रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर संचालित करवाया जाएगा। जहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
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रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा सके। सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल में थर्मल स्कैनिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान व शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने की अनुमति होगी। बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखायें व कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे के किनारे ढाबे तथा ठेले व खोमचे वालों को खोलने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। निगम की बसों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही संचालन किया जाएगा। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढककर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए।
गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी। राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर व बाहर न हो।
राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश अलग से जारी होंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को अनुमति होगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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