इकौना (श्रावस्ती)। गिलौला के घोरमा परसिया गांव में बारह वर्ष पूर्व हुए मार्ग दुर्घटना में मौत के मामले में शुक्रवार को ग्राम न्यायालय इकौना ने फैसला सुनाया। जिसमें न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा व 5,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
गिलौला थाना क्षेत्र के घोरमा परसिया गांव में वर्ष 2011 में मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गिलौला पुलिस ने इस मामले में गांव निवासी लक्ष्मण वर्मा के विरुद्ध दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी काफी समय जेल में रहा। ग्राम न्यायालय इकौना के न्यायाधीश देवर्षि श्रषि देव ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण वर्मा को जेल में बिताई अवधि को पूरी सजा मानते हुए 5,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी किसलय पांडे पैरवी कर रहे थे।