श्रावस्ती। संपत्ति मूल्यांकन की प्रस्तावित सूची बुधवार को एडीएम ने जारी की है। इस सूची पर आम लोग 13 अगस्त तक आपत्ति कर सकते है। यह आपत्ति व सुझाव एडीएम कार्यालय, एआईजी स्टांप, एसडीएम व उपनिबंधक कार्यालय में किया जा सकेगा। इसके बाद प्राप्त सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
संपत्ति का मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण प्रति वर्ष किया जाता है। इसी सूची के अनुसार संपत्ति पर स्टांप शुल्क वसूल किया जाता है। इस वर्ष के लिए संपत्ति का मूल्यांकन सूची का प्रस्ताव बुधवार को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक महानिरीक्षक निबंधन स्टांप पीएन सिंह ने बताया कि उप्र स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 व तृतीय संशोधन नियमावली 2015) के नियम-4 के अनुसार डीएम द्वारा जारी की जाने वाली न्यूनतम मूल्यांकन दर सूची को वार्षिक रूप से पुनरीक्षित करने का नियम है।
नयी संपत्ति मूल्यांकन सूची अगस्त में पुनरीक्षित कर प्रभावी की जानी है। इसी क्रम में श्रावस्ती के निबंधन उपजिलाधिकारी भिनगा सदर, निबंधन उप जिलाधिकारी इकौना व निबंधन उपजिलाधिकारी जमुनहा के लिये प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। नई दरों को एडीएम, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, सभी एसडीएम कार्यालय में देखी जा सकती है। इस प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची पर सुझाव एवं आपत्तियां 13 अगस्त 2020 तक की जा सकती है। इसके बाद प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियां स्वीकार नहीं की जा सकती है।