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Shravasti News: 134992 मतदाताओं के नाम कटे, 61223 को जारी होंगे नोटिस

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मतदाता सूची को लेकर अ​धिकारियों के साथ बैठक करते डीएम - फोटो : मतदाता सूची को लेकर अ​धिकारियों के साथ बैठक करते डीएम
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श्रावस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची का आलेख्य जिले के सभी मतदेय स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय पर मौजूद है। मतदाता मतदाता सूची का निरीक्षण कर छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां दे सकते हैं।
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डीएम अश्विनी पांडेय ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 289 भिनगा के कुल 394085 मतदाताओं में से 299146 मैप्ड पाए गए हैं और नो मैप्ड मतदाताओं की संख्या 25280 है। अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 69533 और मतदाता ड्राफ्ट रोल की संख्या 324552 है। विधानसभा क्षेत्र 29 श्रावस्ती के कुल 423763 मतदाताओं में 322341 मैप्ड मतदाता, 35943 नो मैप्ड मतदाता, अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 65459 व मतदाता ड्राफ्ट रोल की संख्या 358304 है। जिले के कुल 817848 मतदाताओं में मैप्ड मतदाता 621487 व नो मैप्ड मतदाता 61223 है। जिले भर में अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड व डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 134992 व मतदाता ड्राफ्ट रोल की संख्या 682856 है।

दावे के लिए फाॅर्म छह, आपत्ति के लिए भरें फाॅर्म सात
डीएम ने बताया कि मतदाता छह फरवरी तक बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय दावे व आपत्तियां दे सकते हैं। नाम शामिल करने के दावे के लिए फाॅर्म-6 के साथ अनुलग्नक 4 और आपत्ति के लिए साक्ष्य सहित फाॅर्म-7 जमा करना होगा। संशोधन के लिए फाॅर्म-8 भर सकते हैं।
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नो मैप्ड 61,223 मतदाताओं को देने होंगे ये प्रपत्र
डीएम ने बताया कि 61,223 ऐसे हैं जिनका साल 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है। इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का उत्तर देने के लिए इन्हें साक्ष्य के साथ जवाब देना होगा। साक्ष्य के रूप में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किए गए पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विवि द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
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