श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र निवासी दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी शेषराम यादव को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मल्हीपुर क्षेत्र निवासी युवक ने 31 मार्च 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह गुजरात में रहकर मजदूरी करते हैं। घर पर उनकी 14 वर्षीय बेटी मौजूद थी। 31 मार्च को उनकी बेटी भैंस चराने गई थी। भैंस चराकर लौटते समय रास्ते में उसे शेषराम यादव, रामफल व संमऊ ने रोक लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी।
आरोपी उनकी बेटी को पास लगी झाड़ में खींच ले गए और दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने व अन्य चरवाहों के आने पर आरोपी मौके से भाग गए। युवक की तहरीर पर मल्हीपुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही थी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी शेषराम यादव को अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार के समक्ष पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने शेषराम यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि घटना के समय रामफल व संमऊ नाबालिग थे, दोनों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।