इकौना। इकौना में शुक्रवार को जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त राज्य कर आनंद कुमार राय ने बताया कि जीएसटी की दरों में हुआ संशोधन पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसके तहत पेनाल्टी के डिमांड में अपील दाखिल कराने के लिए अब मात्र 10 प्रतिशत ही जमा करना होगा, जो पहले 25 प्रतिशत था। कृषि उपकरण पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। दवाओं को भी पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28 प्रतिशत के स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। दो करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह से 31 मार्च 2026 तक पारित कोई आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने की तिथि 30 जून 2026 तक की गई है। इससे बकायेदार व्यापारियों को बड़ी रहा मिल सकेगी। इस मौके पर सहायक आयुक्त राज्य कर प्रदीप कुमार, राज्यकर अधिकारी प्रेम किशोर सैनी, बीरी सिंह, मिथिलेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।