श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के जमुनहा बाजार निवासी पप्पू पर वर्ष 2016 में जमुनहा बाजार निवासी शहीदुनंनिशा की कबाड़ की दुकान में आग लगाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को पप्पू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशधर दुबे के समक्ष पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पप्पू को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
बताते चलें कि नौ दिसंबर 2016 को मल्हीपुर क्षेत्र के जमुनहा बाजार में बरगदहा निवासी गुड्डू व उस्मान के बीच उस्मान की बहन को तलाक देने की बात को लेकर मारपीट हो गई थी। मारपीट के दौरान उस्मान ने गुड्डू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था।
सूचना पर पहुंचे गुड्डू के भाई पप्पू ने शहीदुनंनिशा की कबाड़ की दुकान में आग लगा दी थी। शहीदुनंनिशा की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में पप्पू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।