श्रावस्ती। मुकदमे का निस्तारण जल्दी न होता देख जेल में बंद एक आरोपी ने अधीक्षक के माध्यम से न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र भेजा। न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने आरोपी भगतराम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जेल में बिताए आठ माह बीस दिन के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के साथ जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को पांच दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस मामले में इकौना पुलिस ने नवीन मार्डन थाना कटरा के ग्राम खरगूपुर निवासी भगतराम पुत्र राम प्रसाद को 17 दिसम्बर 2022 को वीरपुर मोड़ से तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद था। संवाद