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दहेज हत्या के मामले में पति को पांच साल की कैद, दस हजार का अर्थदंड भी लगा

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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के झिरझिरवा में चार वर्ष पहले दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि बहराइच के थाना नवाबगंज ग्राम जोकहा के मजरा बियाबानी निवासी मंजूर अली पुत्र जमुई ने अपनी पौत्री सालिया का विवाह मल्हीपुर के झिरझिरवा के मजरा बंधनी निवासी शरीफ के साथ किया था। पांच मई 2017 को दहेज के लिए सालिया की हत्या कर दी गई। घटना के समय मृतका तीन माह की गर्भवती थी। मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो अधिनियम) राकेश कुमार सिंह ने आरोपी पति आजाद अली पर दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सह अभियुक्त शरीफ, साबरा व समीरुल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
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