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पंजीयन कराने वाले व्यापारियों का नहीं रोका जाएगा माल

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श्रावस्ती। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी पंजीयन का लाभ गिनाने के लिए शनिवार को इकौना में एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें असिस्टेंट कमिश्रर वाण्यि कर ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन का लाभ गिनाया। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर कृष्ण मुरारी यादव ने बताया कि जीएसटी पंजीयन कराने वाले व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। उनके माल की आवक में कोई रूकावट नहीं होती। व्यापारी घर बैठे आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।
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सरकार की मंशा है कि व्यापारियों का सम्मान हो और उनकी व्यापारिक गतिविधियों में कोई परेशानी न हो। जीएसटी पंजीयन के प्रति लोग जागरूक हों तथा साथी व्यापारियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। यदि कोई व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसका 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तत्काल हो जाता है। इसका व्यापारियों को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है।
छोटे एवं मंझोले व्यापार में भी जीएसटी के तमाम लाभ है। डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीयन से व्यापारी को बैंक में लोन आदि की सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। जीएसटी से संबंधित किसी कार्य के लिए व्यापारी को कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। वह सारे कार्य आनलाइन हो जाते हैं।
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शून्य कर देने वाले वाले व्यापारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा है। मौके पर काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा जीएसटी से संबंधित अपनी शंकाएं प्रकट की गई। जिसका उन्हें उचित जवाब दिया गया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर मधुसूदन सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी योगेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी शैलेन्द्र कुमार व व्यापार मंडल के मिथिलेश शुक्ला, आलमगीर, कन्हैया कुमार सहित काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
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