श्रावस्ती। बहला फुसला कर लड़की को भगा ले जाने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। फैसला नौ वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने दिया, तीस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने 22 मार्च 2013 को थाने में एक शिकायती पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि गांव का दयाराम उसकी बहन को बहला फुसला कर भगा ले गया है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने दयाराम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी चौदहवें वित्त अजय कुमार सिंह कर रहे थे। मामले के विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)