शामली। 11 फरवरी को जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान की सुविधा दी जाएगी। कारखानों में मतदान के दिन मतदान की अवधि तक सार्वजनिक सवेतन अवकाश रहेगा।
साथ ही अगले साप्ताहिक अवकाश के दिनों में उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिह ने बताया कि शासन के निर्देश पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 11 फरवरी को जिले के सभी कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबंधों के अधीन लोक हित में यदि मतदान का वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, देशी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।