शामली। जनपद में हाईवे को जोड़ने वाले लिंक मार्गों पर चालक मनमानी गति से वाहन नहीं दौड़ा सकेंगे। परिवहन विभाग ने लिंक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। निर्धारित गति से अधिक तेज वाहन चलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि जनपद से गुजरने वाले हाईवे को जोड़ने वाले लिंक मार्गों पर वाहनों की श्रेणी के अनुसार उनकी अधिकतम गति का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि हाईवे और नगरीय निकायों की अधिकारिता वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी लिंक मार्गों पर गति सीमा के नियम लागू होंगे। ओवर स्पीड रोकने के लिए शासन के निर्देश पर वाहनों की गति सीमा का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में मेरठ करनाल हाईवे, दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे और पानीपत-खटीमा हाईवे को जोड़ने वाले 22 लिंक मार्ग चिह्नित किए गए हैं। इन पर जो वाहन ओवर स्पीड मिलेंगे और गति निर्धारण नियम का पालन नहीं करेंगे, उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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इन वाहनों पर नियम लागू नहीं
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्धसैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहनों पर गति निर्धारण संबंधी नियम लागू नहीं होंगे।
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ये हैं अधिकतम गति निर्धारण के नियम
- टू व्हीलर व थ्री व्हीलर की अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा रहेगी।
- चालक सहित सात सीटों तक और चालक सहित आठ से 12 सीटों तक वाले वाहनों की गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा रहेगी।
- सभी मालवाहक वाहन और अन्य सभी यात्री वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा रहेगी।