शामली में करीब पांच वर्ष पूर्व थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र में रात के समय युवती के साथ गाली गलौज और छेड़छाड़ करने व धमकी देने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर एक व्यक्ति को दो साल कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन अधिकारी राधेश्याम के अनुसार 14 दिसंबर 2010 को थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव मालेंडी में रात आठ बजे गांव के ही राजेंद्र ने एक युवती के साथ गाली गलौज और छेड़छाड़ की थी। युवती द्वारा शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया था। युवती के पिता ने थाना गढ़ीपुख्ता में आरोपी राजेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम कमल सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद राजेंद्र को दोषी पाया। जिसके बाद उसे दो वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।