कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2024 में थाना गढ़ीपुख्ता पर अहसान निवासी मोहल्ला कश्यप पुरी थाना गढीपुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2022 में कैराना कोतवाली पर फारूख निवासी रामड़ा के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2022 में कैराना कोतवाली पर फारुख निवासी रामड़ा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2007 में कैराना कोतवाली पर इसरार निवासी गोगवान के विरुद्ध ड्रग्स अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बोसी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 25 सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।