कैराना। नौ साल पहले रंगदारी मांगने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने मुजरिम जुल्फान निवासी गांव तीतरवाड़ा को 7 साल के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी राम सेवक गौतम ने बताया कि 2016 में कैराना कोतवाली पर जुल्फान निवासी तीतरवाडा के विरुद्ध रंगदारी मांगने और साजिश में शामिल होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए थे। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम जुल्फान को सात साल के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
चोरी के मुजरिम को सजा सुनाई
कैराना। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2014 में शामली कोतवाली पर मुनफैत निवासी बुडनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध रेत चोरी करने और अवैध खनन करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद