गैंगस्टर के मुकदमे में चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने जमानत के निर्णय के लिए अगली तारीख 21 नवंबर लगाई है।
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शामली जनपद के कैराना में फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन और उसकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। सितंबर 2022 में नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया गया था।
सेशन कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बुधवार को हाईकोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया और जमानत पर निर्णय के लिए अगली तारीख 31 नवंबर लगाई है।