जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारियों जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार अपराह्न करीब 3:00 बजे पूर्ति निरीक्षक मदनपाल सिंह ने गांव गोगवान में राशन डीलर साजिद की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान दुकान पर गेहूं और चावल का स्टॉक नहीं मिला।
सप्लाई रजिस्टर से मिलान करने पर पाया कि 94.951 कुंतल गेहूं और 63.009 कुंतल चावल कम मिला। जिससे यह साबित हुआ कि राशन डीलर ने निजी फायदे के लिए राशन उपभोक्ताओं का गेहूं और चावल कालाबाजारी में बेच दिया है।
इसके उपरांत जिलाधिकारी से अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक ने आरोपी राशन डीलर साजिद निवासी गोगवान के विरुद्ध कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। पूर्ति निरीक्षक मदनपाल सिंह ने बताया कि जांच के दौरान गेहूं और चावल कम पाया जाने पर आरोपी राशन डीलर साजिद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।