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शामली: छात्रा के चचेरे भाई की हत्या में एमए का छात्र दोषी, कॉलेज में की थी वारदात, शनिवार को सजा पर फैसला

Thu, 15 Oct 2026 03:52 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली

सार

शामली के कैराना में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई विक्की की हत्या के मामले में अदालत ने एमए के छात्र अनुज को दोषी करार दिया। वारदात 23 अक्टूबर 2019 को विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में हुई थी। शनिवार को सजा पर फैसला आएगा।

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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।
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विस्तार
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शामली जनपद में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई विक्की की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में कैराना की अदालत ने आरोपी अनुज को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। अब शनिवार को अदालत दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 23 अक्टूबर 2019 को विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में हुई थी। आरोप था कि छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई विक्की की हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी अनुज निवासी हिंगोखेड़ी को दोषी ठहराया।

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कॉलेज जाते समय छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, सहपत निवासी एक व्यक्ति ने 23 अक्टूबर 2019 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि एक दिन पहले उनकी बेटी, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान हिंगोखेड़ी निवासी अनुज ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 23 अक्टूबर को उसका चचेरा भाई विक्की भी उसके साथ विजय सिंह पथिक महाविद्यालय गया था।

विरोध करने पर पीठ में चाकू मारने का आरोप
अभियोजन के मुताबिक, कॉलेज परिसर में अनुज ने कथित तौर पर दोबारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील फब्तियां कसीं। विक्की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया।

घटना महाविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात भी अभियोजन पक्ष ने कही। गंभीर रूप से घायल विक्की को उपचार के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र
घटना के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। बृहस्पतिवार को अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुज को दोषी करार दिया।

दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब शनिवार को अदालत सजा के संबंध में फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर मामले से जुड़े पक्षों की नजर बनी हुई है।
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