कॉलेज जाते समय छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, सहपत निवासी एक व्यक्ति ने 23 अक्टूबर 2019 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि एक दिन पहले उनकी बेटी, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान हिंगोखेड़ी निवासी अनुज ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 23 अक्टूबर को उसका चचेरा भाई विक्की भी उसके साथ विजय सिंह पथिक महाविद्यालय गया था।
पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र
घटना के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। बृहस्पतिवार को अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुज को दोषी करार दिया।
दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब शनिवार को अदालत सजा के संबंध में फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर मामले से जुड़े पक्षों की नजर बनी हुई है।