शामली। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना 2025–26 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण के द्वितीय चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब पात्र विद्युत उपभोक्ता पांच फरवरी तक योजना में पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकेंगे। योजना 31 जनवरी को खत्म हो रही थी।
शामली के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय उन उपभोक्ताओं को अंतिम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो किसी कारणवश पहले चरण में योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। बताया कि यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) के साथ-साथ नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी से जुड़े सभी मामलों पर लागू है। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा मूलधन में 20 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं बिजली चोरी के मामलों में निर्धारण पर 45 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर नजदीकी एसडीओ कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सेवा केंद्र , फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) अथवा www.uppcl.org के माध्यम से 5 फरवरी तक पंजीकरण कराकर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। संवाद