व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर होगा पंजीकरण
शामली। व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण समय पर कराने को लेकर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था की है। अब इन वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग कार्यालय में न होकर डीलर प्वाइंट पर ही कराया जाएगा। इससे विभाग को समय पर राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
व्यावसायिक वाहनों को एजेंसी से खरीदने के बाद कुछ वाहन स्वामी उनका परिवहन विभाग में समय पर पंजीकरण नहीं करा पाते थे। इससे विभाग को समय पर राजस्व नहीं मिल पाता था और राजस्व में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही थी। अब परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। नई व्यवस्था के तहत अब निजी वाहनों की तरह ही व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही पंजीकरण कराना होगा। जिले में यह प्रक्रिया 28 सितंबर से लागू की जाएगी। नई प्रक्रिया के लागू होने से समय पर वाहनों के पंजीकरण होंगे और विभाग को भी समय पर राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। इस नई प्रकिया के तहत जिले में व्यवसायिक वाहनों के डीलरों को 20 सितंबर से प्रशिक्षण के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
डीलरों को कराना होगा पंजीकरण
व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण कराने के इच्छुक डीलरों को भी परिवहन विभाग में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्हें प्रशिक्षण देकर यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। इसके बाद डीलर प्वाइंट पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। जिले में ई-रिक्शा चालक और चार पहिया व्यवसायिक वाहनों करीब 25 डीलर है।
कोट
व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पंजीकरण प्रक्रिया जिले में 28 सितंबर से लागू हो रही है। अब निजी वाहनों की तरह ही डीलर के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा। 20 सितंबर से इच्छुक डीलरों को प्रशिक्षण के साथ यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुंशीलाल, एआरटीओ।