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चोरी के मामले में मुजरिम को 2 साल 6 माह और 5 दिन की सजा

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शामली, कैराना। विद्युत उपकरण चोरी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने मुजरिम समीर निवासी बड़ौत को 2 साल 6 माह और 5 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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18 सितंबर 2019 को शामली निवासी ललित जैन ने थाना आदर्श मंडी में विद्युत उपकरण चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी समीर निवासी बड़ौत को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने की। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली प्रतिभा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम समीर को 2 साल 6 माह और 5 दिन के साधारण कारावास और 5 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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