शामली। जिले में आगामी पर्व-त्योहारों एवं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 4 फरवरी शब-ए-बरात, 15 फरवरी महाशिवरात्रि, 2 मार्च होलिका दहन, 4 मार्च दुल्हेड़ी, 13 मार्च जमात-उल-विदा (अलविदा जुमा व रमजान का अंतिम शुक्रवार) तथा आगामी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रभावी रहेगी। डीएम अरविंद कुमार चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान एवं कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आसपास बिना अनुमति जुलूस, धरना अथवा भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी। साथ ही बिना लिखित पूर्व अनुमति के कोई जनसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।