सुबह तीन घंटे खुलेंगी कीटनाशकों की दुकानें
शामली। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रबी की फसलों की कटाई एवं जायद की बुवाई के लिए बिना पास एवं अनुमति के कार्य सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए किया जा सकता है। जिले के लाइसेंस प्राप्त सहकारी एवं निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रतिष्ठान सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक खुलेंगें।
उन्होंने बताया कि जिले में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के परिवहन में लगे वाहनों, श्रमिकों को रोका नहीं जाएगा। किसी भी प्रतिष्ठान में भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। प्रत्येक एक मीटर पर चूने से रेखा बनाई जाएगी। उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के लाइसेंस धारकों के लिए अपने प्रतिष्ठानों तक आने जाने के लिए लाइसेंस ही परिचय पत्र का कार्य करेगा। उर्वरक की बिक्री पॉस मशीन प्रयोग से पूर्व कृषकों के हाथ सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रबी की फसलों की कटाई, मड़ाई के लिए पंजीकृत किसान, श्रमिक बिना पास, अनुमति के सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्य कर सकते हैं। बीज संयंत्र के संचालन एवं बीज प्रमाणीकरण के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों एवं श्रमिकों को जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से आवश्यक पास जारी कराए जा सकेंगे। जायद में बोए जाने वाली फसलों के बीज, पौध से संबंधित बिक्री केंद्र थोक- फुटकर खुले रहेंगें। विक्रय केंद्रों के कर्मी, श्रमिक व कृषकों को विक्रय केंद्र तक आवागमन हेतु अनुमति रहेगी।