शामली। विधानसभा चुनावों में प्रचार और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति के लिए प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन उस पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जांच रिपोर्ट मैन्युअल ही लगेगी। इसके बाद ही कार्यक्रम की अनुमति मिल सकेगी। फिलहाल जिले से दो कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सुविधा पोर्टल पर जाना होगा। उसमें प्रत्याशी को आवेदन की जागरूकता के लिए आवेदन संबंधी दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध होगी।
आवेदन छह प्रकार के लिए किया जाएगा, जिसमें पब्लिक मीटिंग, हेलीकॉप्टर के आवागमन, प्रचार वाहन, रैली, लाउडस्पीकर आदि शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ही किया जाएगा।
उस पर पुलिस, पीडब्लूडी और विद्युत विभाग के साथ ही एआरटीओ की जांच रिपोर्ट ली जाएगी। यह जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से मैन्युअल ली जाएगी, जिसके बाद कार्यक्रम के आवेदक को अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि औपचारिकता पूर्ण नहीं होंगी, तो अनुमति नहीं मिल सकेगी।
प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसरों को कितने आवेदन किए हैं तथा कितने आवेदन को अनुमति मिल चुकी है, उसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से बनवाए गए लॉगिन के माध्यम से करते रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि जिले से अभी दो राजनीतिक दलों की ओर से कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया, उन दोनों में ही औपचारिकता पूरी नहीं पाई गई, जिसके चलते आवेदन खारिज कर दिए गए।
वह खुद भी नजर रखेंगे कि ऑनलाइन कितने आवेदन किए गए और कितनों में अनुमति दे दी गई। यदि किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने आवेदन के बाद अनुमति नहीं दी है या औपचारिकता पूर्ण न होने पर आवेदन खारिज नहीं किया है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर सकते हैं।
वहीं, उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने ई समाधान पोर्टल भी बनाया है, जिस पर प्रत्याशी के अलावा आम जनता भी अपनी समस्या और शिकायतें दर्ज करा सकती है।