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रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं अधिकारी

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शामली। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार मिलने से जिले में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। रात में 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाएं, मालवाहक वाहनों और एंबुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति रहेगी। डीएम जसजीत कौर ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के अधिकारियों केे निर्देश दिए हैं।
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डीएम जसजीत कौर ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार रात से रात 11 बजे से प्रात: पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रात में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर एसडीएम, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी और पुलिस अधिकारी लगातार इन पर नजर रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे। उन्होंने बताया रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें, मालवाहक वाहन और एंबुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात्रि में उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों से कहा कि बिना मास्क के ग्राहक को सामान न दें। शॉपिंग माल्स, सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था और कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। कोविड के संक्रमण को देखते हुए गांवों और शहर के वार्डों में निगरानी समितियों को पुन: सक्रिय किया जाए।
शादी समारोह में 200 लोगों की होगी अनुमति
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 लोग मास्क व दो गज की दूरी, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति दी जाएगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति होगी। आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित एसडीएम व पुलिस को लिखित रूप से देंगे।
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विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी
डीएम ने बताया कि सभी एसडीएम अपनी तहसील क्षेत्र में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कराते हुए हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच कराएं। शहरी क्षेत्र में पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। स्कूल कालेज और शिक्षण संस्थान के प्रबंधक और प्रधानाध्यापक छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे।
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