शामली। सप्ताह में पांच दिन बाजार खोलने में दो-दो घंटे की छूट मिल गई है। अब बाजार सुबह सात से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। अब तक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार खुल रहे थे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था पूर्व की तरह लागू रहेगी।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि सोमवार से बाजार सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे। मास्क एवं दो गज की दूरी तथा सैनिटाइजर के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ दुकानें खोली जाएंगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी तथा कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट सुबह सात से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह में पांच दिन खोले जा सकेंगे। मॉल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेंट भी उपरोक्त शर्तों के साथ खोले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न हों। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। जिले में यदि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 500 से अधिक हो जाए तो कोरोना कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया जाएगा।