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अब डीसीओ कर सकेंगे तबादले और कार्रवाई

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन से डीसीओ शामली को आहरण-वितरण और प्रशासकीय अधिकार दिया गया है। इसके तहत गन्ना विभाग को डीडीओ कोड 2453 आवंटित कर दिया गया है। डीसीओ शामली को अब कर्मियों के स्थानांतरण, वेतनवृद्धि, एसीपी नियुक्ति आदि के सभी अधिकार होंगे।
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वर्ष 2011 में शासन द्वारा शामली को जिला घोषित किया गया था, सभी विभागों ने अपने स्तर से जनपदीय अधिकारी के पद का सृजन करते हुए अधिकारी की तैनाती कर दी गई थी। जिले में गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से बीज उत्पादन अधिकारी मुजफ्फरनगर को जिला गन्ना अधिकारी शामली का अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य संपादित कराया जाता रहा। इनके पास किसी प्रकार का कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं था। मौजूूदा सरकार से जिला गन्ना अधिकारी शामली का पद सृजित किए जाने की मांग होती रही। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के प्रयास से जिले में डीसीओ को आहरण-वितरण और प्रशासकीय अधिकार मिल पाया है। जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि शामली जिले का का डीडीओ कोड 2453 आवंटित कर दिया गया है। डीसीओ शामली को सारे वित्तीय, प्रशासनिक अधिकार मिल जाने के बाद जिले के कर्मियों के स्थानांतरण कर सकेंगे। वेतनवृद्धि, एसीपी नियुक्ति आदि के सभी अधिकार के बाद जिले के कर्मियों पर कार्रवाई का भी अधिकार होगा। जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का गठन हो सकेगा। जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय भवन के लिए बजट का आवंटन करने का अधिकार होगा।
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