कैराना (शामली)। छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई विक्की की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी अनुज निवासी हिंगोखेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अशोक कुमार भारतेंदु ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अदालत ने छेड़छाड़ की घटना से इन्कार कर झूठी गवाही देने पर छात्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार 23 अक्तूबर 2019 को सहपत निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि एक दिन पहले उसकी बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली बेटी के साथ हिंगोखेड़ी निवासी अनुज ने छेड़छाड़ की थी। 23 अक्तूबर को छात्रा अपने चचेरे भाई विक्की के साथ विजय सिंह पथिक महाविद्यालय पहुंची थी। वहां अनुज ने दोबारा छात्रा पर अश्लील फब्तियां कसीं। विक्की ने विरोध किया तो अनुज ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया।
गंभीर हालत में विक्की को मेरठ के अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां 27 अक्तूबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बृहस्पतिवार को अनुज को दोषी करार दिया और शनिवार को सजा सुनाई।