नाबालिग को बहला, फुसलाकर ले जाने के आरोपी को सजा
शामली, कांधला। नाबालिग को बहला, फुसलाकर ले जाने वाले गांव नाला निवासी आरोपी को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2016 में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पहुंचकर तहरीर देते हुए बताया था कि गांव नाला निवासी रवि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस लगातार आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में दाखिल किए गए थे। आरोपी को मुकदमे में सजा दिलाई जाने को लेकर एसपी शामली अभिषेक झा ने कांधला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त रवि को तीन वर्ष के कारावास की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई।