फसल बीमा नहीं चाहते हैं, तो 24 तक दें सूचना
शामली। फसल बीमा की बैठक में बताया गया कि जो किसान फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं वह 24 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप में अवगत करा दें। अन्यथा उनके खाते से फसल बीमा की राशि काट ली जाएगी। इस अवसर पर डीएम ने फसल बीमा में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।
बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम जसजीत कौर ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिशंकर से योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना में किसानों की भागीदारी में तेजी लाने के लिए खरीफ़ मौसम में जुलाई के प्रथम सप्ताह एवं रबी मौसम में दिसंबर के प्रथम सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। शामली में खरीफ फसलों के अंतर्गत केवल धान की फसल को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। धान की कुल बीमित धनराशि 75517 रुपये का मात्र दो प्रतिशत 1510 रुपये प्रीमियम किसानों के द्वारा जमा कराया जाना है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि ऋणी किसान बीमा नहीं चाहते हैं तो संबंधित बैंक शाखा में 24 जुलाई तक लिखित में दे दें। यदि किसान लिखित में नहीं देते हैं तो फसल बीमा की राशि काट ली जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल नुकसान के संबंध में किसान सूचना टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 अथवा संबंधित बैंक, कृषि एवं उद्यान विभाग कार्यालय या क्राप इंश्योरेंस एप पर देकर बीमित धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। डीएम ने फसल बीमा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिशंकर, अपर जिला कृषि अधिकारी रामनिवास शर्मा, जिला प्रबंधक इंश्योरेंस अभिषेक सिंह, आंचल संगल जिला को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में एलडीएम शैलेश कुमार, सभी बीडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।