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Shamli News: दहेज उत्पीड़न में पति को सुनाई दो साल की सजा

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कैराना। दहेज उत्पीड़न के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम रविन्द्र वालिया निवासी जलालाबाद को दो वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 26 अप्रैल 2014 को कांधला निवासी सोनिया ने थाना थाना भवन पर अपने पति रविन्द्र वालिया निवासी जलालाबाद के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध होने पर मुजरिम रविन्द्र वालिया को सजा सुनाई।
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