शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने क्लेम नहीं देने पर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की शाखा शामली को एक लाख 97 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह में पीड़ित किसान का अदा करने का फैसला सुनाया है।
थानाभवन के ग्राम भैसानी-इस्लामपुर निवासी शौकीन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर करके अवगत कराया कि बतौर सह स्वामी ट्रैक्टर पर थानाभवन ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से ऋण लिया था। तथा ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी शाखा बुढ़ाना रोड पर शामली मे बीमा कराया था। 31 जुलाई को ट्रैक्टर थाना लोनी गाजियाबाद से रात में चोरी हो गया था। इसकी थाना लोनी गाजियाबाद में रिपोर्ट लिखाई थी।
पुलिस थाना लोनी ने इसमें एफआर लगाकर तफतीश बंद कर दी थी। ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से उसने क्लेम मांगा था। तो बैंक ने क्लेम खारिज कर दिया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसके एस यादव ने वाद पर सुनवाई करते हुए ओरियंटल बैंक आफ कामर्स थानाभवन के विरुद्ध निरस्त करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक को नुकसान की भरपाई करने के लिए एक लाख 87 हजार 500 रुपये, मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये, वाद व्यय के लिए पांच रुपये अदा करने के निर्देश दिए है।