शामली, कैराना। न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में पांच मुजरिमों को कारावास व 19300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक ने बताया कि 2023 में शामली कोतवाली पर अमित उर्फ सन्नी निवासी गांव आदमपुर थाना बाबरी के विरुद्ध चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिमा ने मुजरिम अमित उर्फ सन्नी को पांच माह के कारावास व 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2001 में कैराना कोतवाली पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के मामले में रमेश निवासी मोहल्ला पट्टो वाला कैराना व इनाम निवासी कंडेला के विरुद्ध तीन अलग-अलग घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों ही मामलों में दोनों मुजरिमों को पूर्व में जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2100-2100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
2017 में थाना गढ़ीपुख्ता पर महिपाल निवासी गांव पेलखा थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुजरिम महिपाल को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 2018 में थाना कांधला पर धर्मेंद्र निवासी गांव नाला थाना कांधला के विरुद्ध ड्रग्स तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मुजरिम धर्मेंद्र को दो साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।