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Shamli News: अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई

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कैराना। न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2024 में कैराना कोतवाली पर सादिक निवासी मोहल्ला कुरेशिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2016 में थाना थानाभवन पर रोहन निवासी बाघू निरोजपुर बागपत के विरुद्ध अदालत में हाजिर नहीं होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन में दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरे और चौथे मामले में 2022 में कैराना कोतवाली पर साहिद निवासी रामडा के विरुद्ध अवैध शराब के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मुकदमों में दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2025 में कैराना कोतवाली पर मुनव्वर निवासी गंदराऊ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2017 में शामली कोतवाली पर संदीप निवासी लिसाढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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