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चालक और परिचालकों को यातायात नियम बताए

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शामली। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और पर्चे वितरित किए। इस दौरान पोस्टर के माध्यम से लोगों को रोड साइन की जानकारी देकर जागरूक किया गया।
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एआरटीओ मुंशीलाल ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग केंद्र शामली में चालक-परिचालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों और कोविड-19 के बारे में जागरूक किया। वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने, तेज गति से वाहन न चलाने और ओवटेक न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाई गई।
उधर, यातायात प्रभारी भंवर सिंह ने शहर के मुख्य चौराहों, तिराहे पर बस चालकों, परिचालकों, ई-रिक्शा चालकों, टेंपो चालकों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात नियमों की जानकारी दी और रोड साइन के बारे में भी अवगत कराते हुए पर्चे वितरित किए। बस चालकों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ यह भी बताया गया कि ओवर स्पीड बस ना चलाएं। ई-रिक्शा चालकों को विशेष हिदायत दी गई कि निर्धारित संख्या से अधिक सवारी ना बैठाए और ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नियमानुसार करा लें। ई-रिक्शा चालकों पर ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इस बारे में जागरूकता हेतु पंपलेट वितरित किए गए।
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